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जोगेंद्रनगर में चरस तस्कर को दस साल का कठोर कारावास, एक लाख का जुर्माना

उपजिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने अभियोजन पक्ष में 13 गवाह न्यायालय में पेश कर दिलाई सजा।

अतिरिक्त सत्र जिला न्यायाधीश जिया लाल की अदालत में जोगेंद्रनगर में सुनाया फैसला।

जतिन लटावा, जोगेंद्रनगर
मंडी जिला के जोगेंद्रनगर में अतिरिक्त सत्र जिला न्यायाधीश जिया लाल की अदालत में चरस तस्कर को दस साल का कठोर कारावास व एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने अभियोजन पक्ष ने इस प्रकरण में 13 गवाहों को न्यायालय में पेश कर साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर आरोपी रोशन लाल पुत्र सोमदेव गांव नारला, डाकघर कुन्नु तहसील पधर जिला मंडी को दस साल की कठोर सजा व एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। सोमवार को जोगेंद्रनगर में उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि जोगेंद्रनगर पुलिस ने एक किलो 800 ग्राम चरस के साथ आरोपी चालक रोशन लाल को गिरफतार कर 21 दिसंबर 2016 में मामला दर्ज किया था। बताया कि इस मामले में पुलिस ने एक गाड़ी भी कब्जे में लेकर आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बताया कि पुलिस ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग के हराबाग में नाका लगाया हुआ था। 
पधर की तरफ से आ रही गाड़ी की जब तलाशी ली तो एक किलो 800 ग्राम चरस आरोपित चालक से बरामद हुई। बताया कि इस मामले में एक अन्य आरोपी गुरदास चंद जो आरोपी रोशन लाल का मामा है। जिसे साक्ष्यों के अभाव पर बरी कर दिया गया है। 
इस प्रकरण की पैरवी उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने की। वहीं अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने चरस तस्कर को दस साल का कठोर कारावास व एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाकर चरस तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसा है।

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