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अब नगर परिषद जोगेंद्रनगर में शहरी विकास विभाग की दरों पर बसूला जाएगा हाउस टैक्स, कई उपभोक्ताओं के दोगुना होगें शुल्क

शहरी क्षेत्र में टैक्स चोरी करने वालों पर जीआईएस से कसेगी नकेल, समय पर भुगतान न करने पर संपति होगी अटैच।

जोगिंदरनगर,जतिन लटावा 
नगर परिषद जोगेंद्रनगर में हाउस टैक्स अब शहरी विकास विभाग की निर्धारित दरों से बसूला जाएगा। नई दरों में कई उपभोक्ताओं को दोगुना शुल्क भी अदा करना पड़ेगा। इससे नगर परिषद की आमदनी दोगुना होगी। रिहायशी व कमर्शियल उपभोक्ताओं को अप्रैल माह से ही हाउस टैक्स बसूली का प्रस्ताव भी नगर परिषद के द्वारा पारित कर दिया गया है। करीब 18 सौ हाउस होल्डर नगर परिषद में चिन्हित कर लिए गए हैं 1997 से पहले हाउस टैक्स न अदा करने वाले उपभोक्ताओं को भी नगर परिषद ने चिन्हित कर लिया है। जिनसे लंबित हाउस टैक्स भी बसूला जाएगा। प्रदेश शहरी विकास विभाग के द्वारा तय हाउस टैक्स की नई एक प्रतिशत से 24 प्रतिशत शामिल है। जिसमें फलैट दर अब 16.5 प्रतिशत होगी जबकि इससे पहले 8, 10 व 12.5 प्रतिशत तक ही हाउस टैक्स बसूला जाता था। सालाना 12 लाख हाउस टैक्स की बसूली नगर परिषद में होती थी जो बढ़कर अब 20 लाख से अधिक पहुंचेगी।
शहर में जीआईएस के सर्वे में 600 हाउस होल्डर बढ़े।

नगर परिषद जोगेंद्रनगर में हाउस टैक्स की चोरी पकड़ने के लिए भवनों की जीआईएस मैपिंग ( जियोग्राफिक इन्फाॅरमेशन सिस्टम ) से मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। करीब 600 अतिरिक्त भवन के साथ नगर परिषद की हाउस टैक्स की श्रेणी में अब 18 सौ भवन शामिल हुए हैं। जबकि पहले 12 सौ हाउस होल्डरों से ही हाउस टैक्स की बसूली होती थी। जिनसे शहरी विकास विभाग द्वारा निर्धारित 16.5 प्रतिशत की दर से हाउस टैक्स बसूला जाएगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी चमन लाल ने बताया कि हाउस टैक्स चोरी को रोकने के लिए जीआईएस से सर्वे पूरा करवाया गया है और अब नई दरों से हाउस टैक्स की बसूली के लिए अप्रैल माह में ही बिल जारी किए जाएगें।

समय पर हाउस टैक्स जमा न करवाने वालों की संपति होगी अटैच।

करीब 6 हजार आबादी वाली नगर परिषद से करीब 40 लाख हाउस टैक्स बकाया उपभोक्ताओं का चल रहा है। इनमें बड़े रसूखदार उपभोक्ताओं ने भी कुंडली मार रखी है। जिन्हें कई मर्तबा नोटिस जारी कर हाउस की अदायगी के लिए चेताया जा चुका है। ऐसे उपभोक्ताओं की संपति अटैच कर नगर परिषद अपना लंबित कर बसूलेगी। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी चमन लाल ने कहा है कि एक बार फिर नोटिस के माध्यम से उपभोक्ताओं को टैक्स जमा करवाने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर हाउस टैक्स जमा नहीं होता है तो वह नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगें। जिसमें उपभोक्ताओं की संपति की अटैच करने का प्रावधान है।


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