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राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से आईमा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन



पालमपुर,रिपोर्ट 
पैन इंडिया अवेयरनेस एवं आउटरीच अभियान के तहत जिला  विधिक सेवा प्राधिकरण  ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से आईमा के आंबेडकर भवन  में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया । शिविर की अध्यक्षता सदस्य  सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकारण एवं सीनियर जज कांगड़ा  विजय लक्ष्मी  ने की । इस शिविर में लगभग 60 महिला पंचायत प्रधानों और  आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने भाग लिया।
महिलाओं को संबोधित करते हुए सीनियर जज विजय लक्ष्मी ने आईपीसी 354 और 376 के सभी कानूनी पहलुओं की  विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। उन्होंने कहा कि  पैसे की कमी  और जानकारी के अभाव में कोई न्याय से वंचित न रहे इसे सुनिश्चित बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क कानूनी सलाह व सहायता का प्रावधान किया जा रहा है।
उन्होंने महिलाओ से सम्बंधित सभी कानूनों की भी विस्तृत जानकारी दी और सभी से आग्रह किया कि इन जानकारियों को समाज व अपने आस पड़ोस में साझा करें । उन्होंने बताया कि यदि कोई निर्धन महिला किसी भी जाति से सबन्ध रखती हो। वह सादे कागज पर आवेदन करके मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है । 
   अधिवक्ता बॉबी मराठा ने कन्या भ्रूण हत्या , मातृत्व  लाभ अधिनियम,  जनन्नी सुरक्षा योजना , घरेलू हिंसा अधिनियम  के बारे में जानकारी दी ।
अधिवक्ता  नितिका शर्मा ने महिलाओं के मौलिक  अधिकार अधिनियम , भरण पोषणअधिनियम के बारे में जानकारी दी ।
   लीगल वालंटियर राधिका पावा  के  बताया कि वन स्टॉप सेन्टर सखी स्कीम द्वारा पीड़ित महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए कई प्रकार की सुविधाए उपलव्ध करवाई जाती है  और महिलाओं की समस्याओं का हल किया जाता है । 
      गुजन संस्था धर्मशाला  से ज्योति भारद्वाज ने  नशे के कारण महिलाओं पर  बढ़ती हिसा के बारे कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। पंचायती राज विभाग से वरिष्ठ अंकेक्षक  इंद्र कुमार ने पंचायत से सम्बंधित  न्यायिक अधिकारों  विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। तहसील कल्याण अधिकारी मंजुल ठाकुर भी मौजूद रहे।

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