सुलह,रिपोर्ट
कोरोना का संकट की वजह से 2 साल पूरा विश्व की आर्थिक स्थिति आहत हुई व टैक्सी ऑपरेटर केंद्र सरकार की नोटिफीकेशन संख्या RT-11036/35/2020 MVL के अनुसार जो मोटर बाहन अधिनियम के कागजों पर छूट है वो सभी को प्राप्त हो । उन्होंने कहा की राष्ट्रीय परमिट फीस पर 500 व 25000 के दोनों ऑपसन भविष्य में जारी रहे या माफ की जाए । उन्होंने कहा कि 2 साल का पैसेंजर , टोकन टैक्स व पासिंग के साथ ग्रीन टैक्स , 2 सालों की इएमआई न देने की बजह से अतिरिक्त लगे ब्याज, कागजों के नवीकरण पेनेल्टी माफ की जाए , बढ़ाई गई चलानों की जुर्माना फीस को रद, 2 साल की परमिट अवधि को बढ़ाया जाए ,टैक्सी ऑपरेटर और ड्राइवर को 5 लाख रूपये का सस्ता ऋण उपलब्ध करवाया जाए ताकि वह अपने परिवार व पिछले बकाए को अदा कर सकें। उन्होंने मांग की की जिन ऑपरेटरस गाड़ियों ने नई खरीदी हैं उनकी मैक्सी टैक्सी परमिशन शीघ्र प्रदान करें। उन्होंने कहा कि आरटीओ उड़नदस्ता पूरे हिमाचल प्रदेश में आपरेटरस की सुविधा को देखकर कुल्लू से मंडी, ऊना व अन्य सभी स्थान पर बनाए ,ड्राइविंग लाईसेंस नवीकरण के समय वर्तमान में नाॅन -ट्रांसपोर्ट लिखा जाता है इसके स्थान पर ट्रांसपोर्ट लिखा जाए ,गाड़ी आरसी में बैंक का नाम कटबाने या जोड़ने वाली फीस माफ हो, इन्शोरेस में थर्ड पार्टी एक ही ली जाए बाद में रिन्यूयल ,टैक्सी गाड़ी की आरसी पर कैरियर लिखा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार अपने दिए आत्म निर्भर भारत के नारे के मुताबिक इनका सहयोग करे साथ दूसरी मांग करूणामूलक परिवार को नोकरी शीघ्र दी जाए। क्योंकि परिवार का पालन पोषण बच्चों की पढ़ाई व मेडिकल खर्चा सरकार निर्वहन करे । सभी नेताओं व जनता संयम व सुरक्षित रहे व मास्क पहने।
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