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हिमाचल में नया मोटर व्हीकल एक्ट एक्शन में: बाइक का कटा 8000 का चालान, ना इश्योरेंस था ना लाइसेंस


हमीरपुर

हिमाचल प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट पूरी तरह से लागू हो गया है और सूबे की ट्रैफिक पुलिस इसके तहत कार्रवाइयां भी कर रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की पुलिस ने नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक दोपहिया वाहन चालक का आठ हजार रुपये का चालान काटा गया। 

बतौर रिपोर्ट्स, हमीरपुर शहर की सड़कों पर बिना हेलमेट मोटरसाइकिल को दौड़ा रहे वाहन चालक को जब ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो मौके पर उसके पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस मिला और न ही इंश्योरेंस के दस्तावेज। नए मोटर वाहन अधिनियम में वाहन चालक का बिना हेलमेट पर एक हजार रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस पर पांच हजार रूपए, जबकि बिना वाहन इंश्योरेंस पर दो हजार रूपए समेत कुल आठ हजार रूपए का चालान काटा गया।


इसी तरह पक्का भरो चौक पर एक मालवाहक वाहन को रोका गया, जिसमें सवारियां लदी थीं। जब मौके पर दस्तावेज चेक किए गए तो वाहन की इंश्योरेंस भी नहीं मिली। इस पर कुल 12 हजार रूपए का मौके पर चालान काटा गया। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन सुनने पर तीन वाहन चालकों के क्रमश: 2500-2500 रूपए का चालान काटे गए हैं। प्रदेश में नया मोटर वाहन अधिनियम 23 जुलाई से लागू किया गया है।

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