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गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी नीलू को उम्र कैद की सजा

कांग्रेसी नेता विक्रमादित्य ने बताया इसे गलत फैसला

 शिमला,रिपोर्ट


कोटखाई के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी नीलू को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। छात्रा को दुष्कर्म के बाद निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सज़ा दी है। शुक्रवार दोपहर न्यायाधीश राजीव भारद्वाज ने दोषी के सामने सज़ा का एलान किया।



बीते 28 अप्रैल को अदालत ने भारतीय दंड संहिता और बच्चों के यौन अपराध से संरक्षण कानून की विभिन्न धाराओं के तहत नीलू को दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार दिया था। अदालत का ये फैसला घटना के 4 साल के अंदर आया है। आरोपी नीलू पिछले 37 महीनों से जेल में बंद है। सीबीआई ने आरोपी को अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया था। वहीं जुलाई 2018 को अदालत में चालान दाखिल किया था।


सीबीआई ने डीएनए परीक्षण के आधार पर अप्रैल 2018 को नीलू नामक चिरानी को गिरफ्तार किया था।सीबीआई ने मामले की जांच के दौरान कोटखाई और आसपास के गांवों के सैकड़ों लोगों से पूछताछ की थी तथा बड़ी संख्या में चिरानियों के ब्लड सैंपल भी लिए गए। इस मामले में सीबीआई ने 59 गवाहों के बयान दर्ज किए। बता दें कि सजायाफ्ता नीलू जीवित तो रहेगा, लेकिन अंतिम सांस तक उसे सलाखों के पीछे ही रहना होगा।


दूसरी ओर इस मामले में कांग्रेसी नेता विक्रमादित्य ने सीबीआई के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट के माध्यम से इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई द्वारा सही निर्णय नहीं लिया गया है तथा कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने मिलीभगत की आशंका जाहिर की है तथा कहा है कि इससे बढ़िया जांच कोटखाई पुलिस द्वारा की गई थी।

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