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कोटखाई गुड़िया रेप मर्डर मामले में नीलू दोषी करार

सीबीआई ने मामले पर प्रेस नोट किया जारी।



  • शिमला,ब्यूरो
    विशेष न्यायाधीश पोक्सो, शिमला ने नाबालिग लड़की (कोटखाई, हिमाचल प्रदेश में) बलात्कार और हत्या से संबंधित एक मामले में आरोपी अनिल कुमार उर्फ नीलू , कमलेश u / s 302, 376-A, 376 (2) (I) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया है।




सीबीआई ने दिनांक 22.07.2017 को 19.07.2017 को हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के CWPIL नंबर 88 में पारित आदेशों पर मामला दर्ज किया था और मामले की जाँच का जिम्मा लिया था, पूर्व में दर्ज एफआईआर NO 97/2017 , आईपीसी की धारा 302, 376 के तहत मामला दर्ज किया था।

जांच के बाद, CBI ने आरोपी अनिल कुमार @ नीलू @ कमलेश के खिलाफ विशेष न्यायाधीश पोक्सो, शिमला की अदालत में आरोप पत्र दायर किया। राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार 6 अभियुक्तों की भूमिका कथित रूप से नहीं पाई गई।

रिकॉर्ड पर सभी मौखिक, दस्तावेजी वैज्ञानिक, चिकित्सा और परिस्थितिजन्य साक्ष्य आदि पर विचार करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने उक्त आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें दोषी ठहराया। सजा की मात्रा पर बहस न्यायालय द्वारा 11.05.2021 के लिए निर्धारित की गई है।

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