- मंडी,रिपोर्ट
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर मंडी जिला में धाम और सामूहिक भोज के आयोजनों पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। जिला दंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक जिला में पहली मई से शादी-ब्याह अथवा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में धाम व सामूहिक भोज के आयोजनों की मनाही रहेगी। पूर्व में शादी समारोहों के लिए दिए धाम आयोजन के अनुमति पत्र अब निरस्त माने जाएंगे।
इसके अलावा जिला में देवी-देवताओं की शोभा यात्राओं के आयोजनों को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। अपने घरों अथवा धार्मिक स्थानों में भी ऐसे पूजा, पाठ या भंडारे के आयोजनों की मनाही रहेगी जिनमें लोगों का जमावड़ा हो।
आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश आगामी आदेश तक लागू रहेंगे।
ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के दृष्टिगत संक्रमण से लोगों के बचाव व सुरक्षा के लिए यह पाबंदियां लगाई गई हैं। उन्होंने लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहार करने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन करने का आग्रह किया।
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