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सामूहिक भोज के लिए एसडीएम से इजाजत जरूरी


  • ऊना,रिपोर्ट
    जिले में 31 मार्च तक लंगर, भंडारे, सामूहिक भोज के आयोजन केे लिए उपमंडलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बंद कमरों, हॉल, भवन में लंगर, भंडारे, सामूहिक भोज पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। मेलों में लंगर, भंडारे, सामूहिक भोज में भोजन पकाने और परोसने वाले सभी व्यक्ति मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। सामूहिक भोज में डिस्पोजेबल थाली, चम्मच और गिलास का ही प्रयोग किया जाए और 200 से अधिक व्यक्ति साथ बैठ कर भोजन नहीं करेंगे।




31 मार्च तक सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रवचन, कीर्तन, भागवत कथा और खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन करने से पहले संबंधित उपमंडलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि प्रवेशद्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आयोजन स्थल पर सभी प्रतिभागी मास्क पहन के रहेंगे। राघव शर्मा ने कहा कि यदि आयोजन किसी बंद स्थान पर हो रहा है तो उस स्थान की 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार ही प्रतिभागी मौजूद रह सकते हैं। आयोजन में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि दो व्यक्तियों के बीच 6 फीट की दूरी बनी रहे। शर्त के उल्लंघन पर आयोजक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में उसे आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उधर, उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने जनसाधारण का आह्वान किया कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, निर्धारित सामाजिक दूरी बनाए रखना और हाथों को बार-बार धोना सुनिश्चित करें। उन्होंने उपमंडलधिकारियों को निर्देश दिए कि वह इन सब बातों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतें और मास्क न लगाने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाए।

रोस्टर आधार पर नियुक्त किए जाएंगे अधिकारी


प्रतिदिन बस स्टैंड, बाजारों, शिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, धार्मिक संस्थानों व आयोजनों इत्यादि के औचक निरीक्षण किए जाएंगे। उल्लंघन पर सख्त जुर्माना किया जाएगा। इस कार्य के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को रोस्टर आधार पर नियुक्त करने के लिए उपमंडलाधिकारी सक्षम होंगे।

मास्क न पहनने पर बंद होगी दुकान


यदि कोई दुकानदार मास्क के बिना पाया जाता है, तो मास्क न लगाने के लिए जुर्माना लगाने के साथ उपमंडलाधिकारी उसकी दुकान को बंद करने के लिए सक्षम होंगे। रेहड़ी धारक के उल्लंघन करने पर रेहड़ी को जब्त कर लिया जाएगा।
साभार अमर उजाला।

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