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कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लगाईं ये बंदिशें

 



  • शिमला,रिपोर्ट
    प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने आज नए दिशा-निर्देश जारी किये है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 23 मार्च के बाद मेलों का आयोजन नहीं होगा। अभी जो मेले चल रहे हैं, वे हर हाल में 23 मार्च तक निपटाने होंगे। वही, 25 मार्च के बाद सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षण, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक लंगर जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से ही आयोजित किए जा सकेंगे।




इन कार्यक्रमों में कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही आने की अनुमति होगी या ऐसे कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शिरकत नहीं करेंगे। धाम, लंगर आदि में सेवाएं देने से पहले खाना बनाने और परोसने वाले स्टाफ को कोरोना टेस्ट करवाना होगा। वहीं, नो मास्क नो सर्विस के आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं। बसों, रेल, टैक्सियों में बिना मास्क सफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा अस्पतालों, मंदिरों, स्कूल-कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, दुकानों, निजी कार्यालयों में बिना मास्क एंट्री नहीं मिलेंगी। वही, अब दियोटसिद्ध, चामुंडा, चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, बज्रेश्वरी माता के दर्शनों के लिए आये श्रद्धालुओं को हिमाचल-पंजाब के प्रवेश द्वार मैहतपुर पर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही एंट्री दी जाएगी।

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