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चार नगर निगमों, छह नगर पंचायतों में भी मतदान 7 अप्रैल को


  • अधिसूचना के बाद आचार संहिता लागू, 22, 23 और 24 मार्च को होगा नामांकन

  • पार्टी चिह्न पर होंगे निगमों के चुनाव, सुबह 8:00 से दोपहर बाद 4:00 बजे तक होगा मतदान

  • शिमला,रिपोर्ट
    हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने चार नगर निगमों और छह नगर पंचायतों में भी चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। शिमला के टुटू, चौपाल और मंडी जिला के धर्मपुर ब्लॉक में पंचायत प्रधान पद के चुनाव साथ ही निगमों और नगर पंचायतों में भी 7 अप्रैल को ही मतदान होगा। मतदान सुबह 8:00 से दोपहर बाद 4:00 बजे तक करवाया जाएगा। 22, 23 और 24 मार्च को सुबह 11:00 से दोपहर 3:00 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे।




अधिसूचना के साथ ही धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर नगर निगमों सहित नई नगर पंचायत चिड़गांव, नेरवा, आनी, निरमंड, कंडाघाट और अंब में आचार संहिता लागू हो गई है। नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिह्न पर होंगे। गैर पंजीकृत राजनीतिक दलों या निर्दलीय उम्मीदवारों को उगता हुआ सूरज, कार, ताला और चाबी, कुर्सी, टेलीविजन, मेज, छाता, सीढ़ी, सिलाई मशीन और लेटर बॉक्स आदि चुनाव चिह्न दिए जाएंगे। नगर निगमों और नगर पंचायतों के लिए ईवीएम जबकि पंचायत प्रधानों के लिए बैलेट पेपर से मत डाले जाएंगे। नगर निगमों के लिए 68 जबकि नगर पंचायतों के लिए 44 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

यह है निर्वाचन कार्यक्रम


25 मार्च : रिटर्निंग या सहायक रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करेंगे
27 मार्च : प्रत्याशी सुबह 10:00 बजे से दोपहर बाद 3:00 बजे तक नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे
7 अप्रैल : मतदान के बाद पंचायत मुख्यालय में मतगणना की जाएगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे।

साभार अमर उजाला।

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