- मंडी,रिपोर्ट
जिला न्यायालय मंडी के तहत दो चरस तस्कर पर आरोप सिद्ध होने पर 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र (विशेष) न्यायाधीश मंडी आरके शर्मा की अदालत ने चरस रखने के दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक-एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।
यह है पूरा मामला
जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि वर्ष 2012 को पुलिस थाना गोहर के जांच अधिकारी एसआई नवीन नवीन झाल्टा अपनी टीम के साथ जाछ-करसोग रोड पर मौजूद थे। इसी दौरान दो व्यक्ति करसोग की तरफ से आए जिनमें से एक व्यक्ति ने थैला उठा रखा था। कुलभूषण गौतम ने कहा कि दोनों व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर पीछे की ओर भागने लगे, जिन्हें पुलिस टीम ने करीब 10-15 मीटर के फासले पर काबू कर लिया। वहीं शक के आधार पर बैग की तलाशी लेने पर बैग से 2.100 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इस पर आरोपियों के खिलाफ गोहर थाना में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मामले में पुलिस के द्वारा चालान न्यायालय के समक्ष आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में पेश किए 12 गवाह
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने कहा कि अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी विनय वर्मा उप जिला न्यायवादी ने की। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलमबद्ध करवाए और अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी जीवन लाल पुत्र धनी राम, गांंव कणडू, डाकघर कुटाहाची, तहसील निहरी जिला मंडी और राम लाल पुत्र परस राम गांंव एवं डाकघर कुटाहाची, तहसील निहरी जिला मंडी द्वारा 2.100 किलोग्राम चरस रखने का अपराध संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है। अदालत ने आरोपी जीवन लाल और राम लाल को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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