मैड़ी मेला : जिला में 18 मार्च से 3 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144
- ऊना,रिपोर्ट
इंदिरा मैदान ऊना में 17 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित होने वाली सेना भर्ती रैली की व्यवस्थाओं की समीक्षा को लेकर बुधवार को उपायुक्त राघव शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। डीसी राघव शर्मा ने बैठक के उपरांत इंदिरा मैदान व कॉलेज परिसर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रशासनिक अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए।
डीसी ने कहा कि भर्ती के लिए सैन्य अधिकारी पहुंच गए हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करके बेहतर व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि भर्ती रैली में प्रदेश के अन्य जिलों सहित देश के अन्य राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों को ऊना में बेहतर व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं मिलें। भर्ती में भाग लेने वाले युवाओं को भोजन व रहने की व्यवस्था जितनी अधिक से अधिक संभव हो, निशुल्क मिले। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वयं आगे आकर प्रशासन को सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि अनेक धार्मिक स्थल भी इस कार्य में अपना सहयोग देने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए आवश्यक दूरभाष नंबर भी जारी किए जाएंगे। जहां आवश्यकता पड़ने पर वे संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान ऊना जनहित मोर्चा के चेयरमैन हरिओम गुप्ता व अध्यक्ष राजीव भनोट ने कहा कि लंगर व रहने की व्यवस्था के लिए प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। बैठक में एडीसी डॉ. अमित कुमार शर्मा, एसडीएम ऊना डॉ. निधि पटेल, सहायक आयुक्त रेखा कुमारी, नगर परिषद ऊना के जेई राजेंद्र सैनी व सफाई निरीक्षक आशुतोष सहित विभिन्न स्वयंसेवी व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने शुक्रवार को उपमंडल अंब स्थित मैड़ी में 21 से 31 मार्च तक आयोजित होने वाले डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में 18 मार्च से 3 अप्रैल तक धारा 144 लागू करने के आदेशी जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पंचायत समिति अंब और प्रबंधन डेरा बाबा बड़भाग सिंह, मंजी साहिब और चरण गंगा को छोड़कर अन्यों के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलिथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
साभार अमर उजाला
0 Comments