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बीमा कंपनी को 4.44 लाख रुपये उपभोक्ता को देने के आदेश


  • मंडी,5 अक्तूबर, हिमाचल फ़ास्ट रिपोर्ट
    जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में साढ़े चार लाख रुपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 25 हजार रुपये हर्जाना और 10 हजार रुपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजन गुप्ता और सदस्यों विभूति शर्मा और यशवंत सिंह ने सदर तहसील के पाखरी (टांडु) निवासी रंजीत सिंह पुत्र पंजकू राम की शिकायत को स्वीकार करते हुए निजी इंश्योरेंस कंपनी को 4 लाख 44 हजार 757 रुपये की राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया है।




अधिवक्ता आरके चावला के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता का इकोमेट आइशर ट्रक बीमा कंपनी के पास पंजीकृत था। साल 2015 में वाहन दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया। शिकायतकर्ता ने दुर्घटना के बाद वाहन की क्षति संबंधी सभी दस्तावेज कंपनी के सर्वेयर को उपलब्ध करवा कर वाहन के मुआवजे की मांग की। कंपनी की ओर से मुआवजा तय नहीं किया गया। इसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी।
शिकायत के जवाब में बीमा कंपनी का कहना था कि शिकायतकर्ता ने घटना की सूचना देरी से दी थी। फोरम ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरटी (इरडा) के सर्कुलर का हवाला देते हुए कंपनी के मुआवजा निर्धारित न करने के लिए देर से सूचित करने के आधार को खारिज कर दिया।

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