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17 से 24 अक्तूबर तक जिले में धारा 144 लागू


  • ऊना 14 अक्तूबर,प्रसिद्ध मां चिंतपूर्णी क्षेत्र में लगने वाले असूज नवरात्र मेला में शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर जिलाधीश संदीप कुमार ने सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है। उन्होंने 17 से 24 अक्तबूर तक पूरे जिले में धारा-144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही पुलिस को शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेजने के निर्देश दिए हैं।




उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि 17 से 24 अक्तूबर तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत ऊना में सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के आग्नेय अस्त्र पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। कहा कि चिंतपूर्णी नवरात्र मेला के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्य कोई भी प्रतिष्ठान अथवा दुकान लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर सकेगा। इनके अलावा ब्रॉस बैंड, ड्रम, चिमटे इत्यादि वाद्य यंत्रों को लाने पर भी रोक रहेगी।
उन्होंने बताया कि यह वाद्य यंत्र पुलिस बैरियर पर ही जमा करवाने होंगे। साथ ही मेले के दौरान पॉलीथिन का प्रयोग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से पॉलीथिन सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री साथ न लाने की अपील की है। कहा कि खुले में और सड़क किनारे निजी लंगर लगाने की भी अनुमति नहीं होगी। इस दौरान डीजे सिस्टम, आतिशबाजी और रेहड़ी लगाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।उपायुक्त संदीप कुमार ने माता चिंतपूर्णी के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था में कोई कोताही न बरती जाए। इसका पूरा ख्याल क्षेत्र के मंडलाधिकारी एवं सीओ रखेंगे। साथ ही पुलिस को दंगा भड़काने और व्यवस्था बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों से भी सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं।
साभार दैनिक अमर उजाला

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